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Arvind Kejriwal को लेकर बड़ी खबर, ED ने कोर्ट में लगाया 100 करोड़ के घोटाले का आरोप

Shantanu Roy
19 Jun 2024 2:31 PM GMT
Arvind Kejriwal को लेकर बड़ी खबर, ED ने कोर्ट में लगाया 100 करोड़ के घोटाले का आरोप
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बड़ी खबर
New Delhi. नई दिल्ली। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जून तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई है। ED ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया है। सुनवाई के बाद ASG एसवी राजू ने कहा, 'हमने अदालत से कहा कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि अरविंद केजरीवाल ने
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के तहत अपराध किया है।' हमारे पास सिर्फ अप्रूवल के बयान नहीं है बल्कि गवाहों के बयान भी हैं और डॉक्यूमेंट से जुड़े सबूत भी हैं। इसके अलावा भी काफी मटैरियल है जिसके हिसाब से इनके खिलाफ अपराध बनता है।' एसवी राजू ने आगे कहा कि गवाह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये घूस की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने बुधवार को अदालत में बताया कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की घूस मांगी थी। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से अपनी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपये घूस की डिमांड की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि अगर आम आदमी पार्टी इस केस में आरोपी है और अपराध करती है तो पार्टी के इंचार्ज इसके लिए जिम्मेदार हैं।

ईडी ने अदालत से कहा कि जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस केस में आरोपी बनाए गए थे तब AAP को आरोपी नहीं बनाया गया था। ED ने कोर्ट में विशेष जज नियाय बिंदू के सामने कहा, 'केजरीवाल ने घूस मांगा। उन्होंने 100 करोड़ रुपया घूस मांगा। केजरीवाल ने AAP के लिए फंड मांगा। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि वो इस अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। अगर आम आदमी पार्टी अपराध करती है तो हर वो शख्स जो पार्टी का इंचार्ज है दोषी माना जाएगा।' अब आप को आरोपी बनाया गया है तो पार्टी ने जो किया उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं।' बता दें कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं।मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। अपनी दलीलें पेश करते हुए एएसजी ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में पीएमएलए के तहत दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिली। एएसजी ने कहा कि केजरीवाल ने पैसे मांगे यह बात ना सिर्फ ईडी अफसरों द्वारा दर्ज किए बयान से साबित होते हैं बल्कि मजिस्ट्रेट के बयान से भी साबित होते हैं। एएसजी ने कहा कि घूस साबित हो चुका है। पैसे गोवा गए थे। यह हवाला डीलर्स को दिए गए। हमारे पास बयान दर्ज हैं। काफी मात्रा में कैश भी दिया गया था जो साबित हो चुका है। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। अदालत में केजरीवाल की तरफ से मौजूद एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल इस अपराध में आरोपी नहीं हैं। वरिष्ठ वकील ने गवाहों और अप्रूवरों के बयान पर भी सवाल उठाए। वरिष्ठ वकील ने मगुंटा रेड्डी के बयान पर प्रकाश डाला और यह भी कहा कि वो अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है।
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